मारपीट करने वाले आरोपियों को 6 माह की सजा व अर्थदंड की सजा

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रितेश गुप्ता, थांदला
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जय पाटीदार द्वारा आरोपीगण राजू पिता सकरिया, मुन्ना पिता सकरिया, अंतु पिता सकरिया एवं मादु पिता कालू सभी निवासी ग्राम नगरी थाना थांदला को 6 माह के सक्षम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ वर्षा जैन ने बताया कि आरोपीगण ने विगत 21जून 2013 को फरियादी थावरिया के साथ मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई थी, जिस पर फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध थाना थांदला में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था। लगभग 6 वर्ष तक चले विचारण में अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं साक्ष्यो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन एडीपीओ रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।
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