झाबुआ- जिले के वर्ष 2015-16 की विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानो के एकल समूह क्रमांक जेबीयू/एफ-2 विदेशी मदिरा दुकान समूह मदरानी(विदेशी मदिरा दुकान मदरानी, विदेशी मदिरा दुकान बट्ठा एवं विदेशी मदिरा दुकान काकनवानी) के लाइसेंसी द्वारा 15 अगस्त अंत तक की बेसिक लाइसेंस फीस/वार्षिक लाइसंेस फीस जमा न किए जाने की स्थिति में उपरोक्त समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानो के लाइसेंस वर्ष 2015-16 की शेष अवधि अर्थात 10 सितंबर से 31 मार्च 2016 तक के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्टोरेट सभाकक्ष, झाबुआ में 9 सितंबर दिन बुधवार को टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। सहायक आबकारी आयुक्त जिला झाबुआ के कार्यालय में उपरोक्त वर्णित एकल समूह के लिए 2 से 8 सितम्बर तक कार्यालयीन समय में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 5.30 तक तथा 9 सितम्बर को दोपहर 12 बजे तक प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। भरे हुए टेंडर प्रपत्र सहायक आबकारी आयुक्त जिला झाबुआ के कार्यालय में 9 सितंबर को 1 बजे तक जमा कर सकते है। टेंडर निष्पादन कलेक्टोरेट सभाकक्ष झाबुआ में 9 सितंबर को समय 2 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक किया जाएगा।
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