पियुष चन्देल अलीराजपुर
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कलेक्टर कार्यालय अलीराजपुर में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किये गए है। इस संबंध में कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सह. वि. समिति अलीराजपुर ने बताया योजना के तहत आवेदक को म.प्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं उर्त्तीण होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 45 वर्ष होना अनिवार्य है। योजना के तहत किसान पुत्र या पुत्री जिनके माता पिता या स्वयं के नाम कृषि भूमि हो, आयकर दाता न हो, पूर्व में किसी संस्था का ऋणी अथवा चुककर्ता न हो। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी या स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो पात्र नहीं होगा। उक्त योजना के तहत केवल एक बार ही सहायता के लिए पात्र होगा। उक्त योजना के तहत परियोजना लागत 50 हजार रूपये से 2 करोड रूपये तक रहेगी। इस योजना के तहत समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित है, लेकिन कृषि आधारित परियोजनान्तर्गत व्यवसायिक श्रेणी वाले वाहन ही मान्य होंगे। उक्त योजना के तहत विनिर्माण सेवा एंव व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाएं मान्य होगी। कृषि आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2018 है। आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टोरेट अलीराजपुर के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है।

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