झाबुआ। जिले के खवासा थांदला मार्ग के अत्याधिक जीर्ण-शीर्ण होकर बडे-बडे गड्डे व मार्ग धूलभरा होकर जानलेवा हो जाने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी जिला दंडाधिकारी अनुराग चौधरी ने संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ओल्ड पलासिया इंदौर को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर 20 फरवरी को दोपहर 3 बजे कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिए झाबुआ तलब किया है। Post navigation तारखेड़ी सरपंच-सचिव व इंजीनियर पर हुई एफआईआर स्कूल पढऩे गई तो हैंडपंप पर पानी भर रही बालिका का अपहरण