गेल इंडिया की गैस पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाने पर हो सकती है 10 साल की सजा : डीजीएम

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गेल पाइप लाइन के संबंध में सुरक्षा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न
झाबुआ। अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गेल पाइप लाइन एवं प्रतिष्ठान की सुरक्षा और इसके संबंध में सुरक्षा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन विगत दिनों गेल में डीजीएम गेल असीम प्रसाद की अध्यक्षता में दाहोद में संपन्न हुई। बैठक में सुरक्षा प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में समिति के सदस्यों को जिले में बिछी गैस पाइप लाइन, गेल इंडिया के संकेतक एवं क्या करे क्या नहीं करे के बारे में बताया गया। इमरजेंसी के समय की जानी वाली कार्रवाई एवं सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि गेल इंडिया की गैस पाइप लाइन के पास किसी भी प्रकार का खनन एवं निर्माण कार्य करना खतरनाक हो सकता है। ग्रामीण जन पाइप लाइन के आसपास बिल्डिंग अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, नहीं करे। किसी भी प्रकार के टैंक, कुआं, कुंड अथवा डेम के लिए खुदाई न करे। कुएं अथवा ट्यूब वेल में ब्लास्टिंग न करे। किसी भी प्रकार के पौधे न लगाये। इससे पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है, परिणाम स्वरूप खतरे की संभावना बढ़ जाएगी।
गैस रिसाव की संभावना हो तो  गेल कार्यालय अथवा पुलिस को सूचित करे
किसी भी प्रकार की असामान्य परिस्थिति जैसे कि पाइप लाइन में गैस रिसाव आदि की स्थिति में गेल अधिकारियों अथवा पुलिस स्टेशन नियंत्रण कक्ष गेल झाबुआ को दूरभाष 07392-243358, 243559 एवं सुरक्षा कक्ष गेल झाबुआ 07392-243552 तथा रेडियो कक्ष गेल झाबुआ 07392-244582 को तुरंत सूचित करे। अथवा 100 अंक डायल योजना में 100 डायल कर पुलिस को सूचित करे। ऐसा कुछ भी न करे जिससे गैस में आग पकडने की संभावना हो, गैस रिसाव वाले क्षेत्र के आसपास ध्रुम्रपान न करे, किसी भी प्रकार का स्पार्क न करे, किसी भी वाहन को चालू न करे। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे चिंनगारी उत्पन्न होने की संभावना हो, यदि हवा की दिशा आपकी ओर हो, तो गैस रिसाव की विपरीत दिशा में भागे।
नुकसान पहुंचाया तो होगी 10 साल की सजा-
प्राकृतिक गैस से शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है लेकिन इसमें सावधानी बरतना चाहिए ताकि आग न लगे, गैस पाइप लाइन को क्षति पहुंचाने के गंभीर परिणाम हो सकते है। यदि कोई व्यक्ति पाइप लाइन को क्षति पहुंचाते पाया जाता है, तो इसकी अनदेखी न करे। तुरंत गेल और स्थानीय पुलिस को सूचित करे। आपात कालीन स्थिति में धैर्य से काम ले। गैस पाइप लाइन को यदि कोई क्षति पंहुचाता है अथवा क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो 10 साल के कठोर कारावास तथा आर्थिक दंड की सजा हो सकती है। बैठक में पाइप लाइन अनुरक्षण की वार्षिक योजना, गेल की सुरक्षा नीति एवं प्रणाली पर भी चर्चा की गई।

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