झाबुआ लाइव के लिए झकनावदा से जितेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट- झाबुआ निवासी फाइनेंस व्यवसायाी राजेंद्र कांसवा को थांदला के जेएमएफसी न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले में न्यायाधीश आरएस मडिय़ा ने 420/34 आयपीसी के आरोपों से बरी किया। दरअसल, प्रकरण क्रमांक 435/15 में पिपलोदा बड़ा थाना मेघनगर निवासाी फरियादी कैलाश सेहलोत ने यह फरियादी कि थी कि राजेंद्र कांसवा ने उसके द्वारा शर्मिष्ठाबेन झामर एवं सचिन झामर निवासी लिमड़ी गुजरात से ट्रक जीजे 4 एक्स 7500 खरीद किया था, जबकि इस संबंध में फरियादी कैलाश के पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे, जबकि उक्त ट्रक को राजेंद्र कांसवा ने एग्रीमेंट के जरिए आशुतोष बाहेती को विक्रय किया था जिनके नाम यह ट्रक रजिस्टर्ड था। प्रकरण में राजेंद्र कांसवा, शर्मिष्ठाबेन झामर तथा सचिन झामर को न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया तथा उक्त ट्रक को उसके पंजीकृत स्वामी आशुतोष बाहेती को सौंपने का निर्णय दिया। प्रकरण में पैरवी झाबुआ अभिभाषक मुकुल सक्सेना तथा इंदौर के अभिभाषक अभिषेक गुप्ता ने की थी। Post navigation धार मे मिला मासूम , खुद को बता रहा है रायपुरिया का आम्बाजी यात्रा के लिए पैदल दल हुआ रवाना