आलीराजपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आलीराजपुर की अध्यक्षता में शासकीय मूक-बधिर आश्रम, कुण्ड बड़ी में विधिक साक्षरता जन-जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जय पाटीदार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शक्ति रावत, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा सहभागिता की गई। जय पाटीदार ने मूक-बधिर विद्यार्थियों को *शिक्षा का अधिकार अधिनियम* के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा के बिना कोई भी देश समुचित विकास नहीं कर सकता। सामाजिक न्याय, शांति-सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक जीवन और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
