आलीराजपुर। 30 जून 2026। कलेक्टर नीतू माथुर द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2016, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के पालन में जिले की नदियों से रेत खनन पर मानसून अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार स्थानीय मौसमीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 30 जून 2026 की मध्यरात्रि से 01 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि तक जिले की सभी नदियों में रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर नीतू माथुर ने निर्देशित किया हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान जिले की किसी भी नदी से रेत का उत्खनन, परिवहन एवं संबंधित खनन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। मानसून अवधि के दौरान नदी तंत्र एवं पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन तथा सुरक्षित खनन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *