CAUSE_white_logo_square_400x400झाबुआ डेस्क। अरूणा गुप्ता कलेक्टर जिला झाबुआ ने बताया कि जिले में संचालित पेट्रोल पम्प के मालिकों द्वारा पेट्रोल पम्पों पर मार्केटिंग डीसीपिलीन गाइड लाइन के अन्तर्गत पेट्रोल-डीजल क्रय करने हेतु पंप पर आने वाली वाहनों तथा उपभोक्ताओं के लिये निशुःल्क हवा की व्यवस्था होना, शिकायत पुस्तिका की सुविधा प्राप्त करना, पीने के पानी की सुविधा प्राप्त करना, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना पम्प मालिक का दायित्व है। तथा उक्त मूलभूत सुविधायें प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है। पेट्रोल पम्पो की जांच के दोरान पेट्रोल पंप पर मूलभूत सुविधाओं में कमी पाये जाने पर 10 पंप मालिकों पर प्रकरण दर्ज किए।
इन पर हुए प्रकरण दर्ज
मेसर्स गुरूदेव किसान सेवा केद्र पेटलावद रोड़, करवड़ प्रोपा. मोतीलाल पिता नानूराम गामड़, मेसर्स चम्पालाल डोलाजी बम बदनावर रोड, पेटलावद प्रोपा. कमलेश पिता लूणचदं बम, मेमर्स मेहता आटो मोबाईल्स बामनिया रोड़ पेटलावद प्रोपा, राजेश पिता तेजमल मेहता, मेमर्स मेहता पेट्रोलियम बदनावर रोड, पेटलावद प्रोपा. राजेश पिता तेजमल मेहता, मेसर्स नवकार आटो मोबाइल्स पेटलावद रोड बामनिया प्रोपा दिनेश कुमार मांडोत पिता श्रेणिक कुमार मांडोत, मेसर्स सांई कृति पेट्रोलियम प्रोपा. मोनिका पति प्रवीण कुमार मेहता, मेसर्स शंखवेश्वर रोड़ लाइन बामनिया प्रोपा. स्नेहलता पति प्रमोद कुमार बाफना मेसर्स भद्रकाली किसान सेवा केन्द्र अनंतखेड़ी प्रोपा. प्रेमसिंह मेहजी भूरिया, मेसर्स भंडारी फ्यूल्स थांदला रोड पेटलावाद प्रोपा. कमल पिता झमकलाल भंडारी, मेसर्स बम पेट्रोलियम रायपुरिया प्रोपा. मेहुम बम पिता कमलेश बम द्वारा मूलभूत सुविधाऐ उपलब्ध नही होना पाया गया । पेट्रोल पंप मालिकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर शोकाॅज नोटिस जारी किए है।

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