झाबुआ / अलीराजपुर Live के लिऐ ” विशेष संवाददाता फिरोज खान बबलू की EXCLUSIVE रिपोर्ट ।

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करीब 10 साल चली लंबी कानूनी लडाई के बाद आखिरकार पश्चिम मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल ” झाबुआ – अलीराजपुर” के सिलिकोसिस पीडितों को अब जाकर न्याय मिला है । कल देश की सबसे बडी अदालत ने गुजरात सरकार को आदेश दिया है  कि वह  एक महीने के भीतर झाबुआ / अलीराजपुर जिले के 238 ( 2006 का स्टेटस ) मृतक श्रमिकों के परिजनो को 3 -3 लाख रुपया मुआवजा दे ओर 305 पीडितों को मध्यप्रदेश सरकार पुनर्वास पैकेज के तहत एक माह मे राहत दे । गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात सरकार राष्टीय मानव  अधिकार द्वारा 3 – 3 लाख के मुआवजा देने के निर्देश  को खारिज कर चुकी है जिसके विरुध्द कई संगठनो सहित राष्टीय मानव अधिकार आयोग भी सुप्रीम कोर्ट चला गया था सभी याचिकाओ की सामूहिक सुनवाई के बाद कल यह आदेश जारी किया गया है यह राशी ओर पुनर्वास पैकेज झाबुआ / अलीराजपुर जिले के कलेक्टरों  के जरिए दिये जाने का आदेश दिया है । यह फैसला पहली रिपोर्ट पर आधारित है सिलिकोसिस पीड़ितों की लडाई लडने की अगुवाई करने वाले ” अमूल्य निधि ” कहते है कि यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा क्योकि अभी तक असंगठित क्षेत्र  के श्रमिकों को मुआवजा कभी नही मिला है यह पहला ऐसा मामला होगा जिसमे राहत मिलेगी ओर इसी आदेश को रुलिंग मानकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देश भर मे न्याय मिलेगा । अलीराजपुर कलेक्टर शेखर वर्मा ने बताया कि अभी आदेश की अधिकृत प्रति उन्हें नही मिली है मिलते ही आदेश का पालन सुनिश्चित होगा ।

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