झाबुआ जिला पंचायत के लोक सूचना अधिकारी को राज्य सूचना अधिकारी द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को जानकारी देने में जो देरी करते हुए जानकारी देने में रुकावट की है एव राज्य सूचना आयोग के निर्देशों की भी अवहेलना की है इसके लिए इनके खिलाफ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1 ) के तहत इस कृत्य के लिए 25 हजार रु का जुर्माना लगाया जाए । इस पत्र का जवाब देने के लिए तीन का समय दिया गया है गौरतलब है कि विगत 12 अप्रैल 2019 को एक आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष डाबी द्वारा आवेदन देकर जानकारी चाही गई थी और यह जानकारी उन्हें समयावधि बीत जाने के बाद भी नही दी गई। उसके जब अपील की गई और आयोग द्वारा 24 जुलाई 2020 की समयावधि भी जब बीत गई तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 3 धारा 7 एव धारा 19(7) के उल्लंघन के अंतर्गत यह नोटिस 24 दिया गया है Post navigation राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दल ने घर-घर जाकर 1 से 19 वर्ष के बच्चों को खिलाई कृत्रिम नाशक गोलिया झाबुआ जिले में कहर बरपा रहा कोरोना; फिर निकले 37 पाजिटिव मरीज …