विपुल पांचाल@ झाबुआ Live कोरोना की महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है। शहर बंद के दौरान देखा गया कि लोग बेवजह घर से निकल कर मोहल्लों और चबूतरों पर बैठ रहे हैं। इसी को लेकर अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किन-किन धाराओ में केस दर्ज करना है इसके लिए जिला दण्डाधिकारी व कलेक्टर को एक पत्र जिला अभियोजन अधिकारी सौभाग्यसिंह खींची ने लिखा है। अब लॉक डाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमना किसी को भी भारी पड़ सकता। धारा 188 के तहत मिलेगी सजा लॉकडाउन के दौरान अगर आप बिना किसी वजह सिर्फ तफरी मारने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो धारा 188 के तहत आपको 1 महीने की जेल हो सकती है. इस धारा के तहत आपको जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है। पत्र में और भी धाराओ का उल्लेख किया गया है देखिये Post navigation सावधान आलीराजपुर!! कृपया 20 अप्रैल तक कोई अपने घरों से न निकले; एसपी विपुल श्रीवास्तव ने की अपील …. जिले में कोरोनावायरस की दस्तक के बाद कस्बे में हड़कंप, थाना प्रभारी ने कस्बे का किया निरीक्षण