झाबुआ लाइव के लिए विपुल पंचाल की रिपोर्ट- मौजूद दौर में सोशल मीडिया, फैसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जारी मैसेज को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जिले में विभिन्न राजनैतिक दल, धार्मिक संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन, रैलियां एवं सभाएं आयोजित की जाती है जिससे क्षेत्र का यातायात बाधित होता है तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त स्थिति पर अंकुश लगाए जाने हेतु बिना पूर्व अनुमति के ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। एसपी की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन के बाद अपर जिला दंडाधिकारी झाबुआ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के हित जानमाल एवं लोकशांति को बनाए रखने के लिए झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में राजनैतिक दल, धार्मिक संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन, रैलियां एवं सभाएं आयोजित करने पर रोक लगा दी है। चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन किया जाएगा और आज दिनांक से इसका उल्लंघन करने पर दारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।इस आदेश के तत कोई भी व्यक्ति या समूह द्वारा सामाजिक तानेबाने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फैसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश व चित्र, वीडियो, ऑडियो मैसेज पोस्ट करता है तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। Post navigation 7 अप्रैल को फतेह क्लब मैदान पर होगा एरो मॉडलिंग शो जिला कांग्रेस महामंत्री जामसिंह डामोर के निधन पर समूचे अंचल में शोक, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब