झाबुआ। सूखा प्रभावित किसानो की कन्याओं के विवाह प्रकरण तैयार कर स्वीकृति किए जाने हेतु कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता ने सभी एसडीएम एवं सीईओ जनपद को निर्देशित किया कि मप्र शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा खरीफ 2015-16 अंतर्गत सूखें से प्रभावित किसानों की कन्याओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में पात्रता में मापदण्डों में शिथिलता प्रदान की गई है। इस हेतु खरीफ 2015-16 अंतर्गत सूखा से प्रभावित किसान को परिवार में कन्या के विवाह किये जाने पर 15 हजार रुपए दी जाएगी जिसमें कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु 12 हजार तथा विवाह आयोजन हेतु तीन हजार रुपए की सहायता कन्या के माता-पिता अभिभावक को उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी वही 10 हजार रुपए कन्या के दाम्पत्तय जीवन में खुशहाली के लिए 5 वर्ष के लिए सावधि जमा किया जाएगा। शासन द्वारा योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह की शर्त को मार्च 2016 तक शिथिल किया गया है।

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