रितेश गुप्ता@ थांदला
ज़हरीली और अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी शादाब अहमद सिद्दी़की के निर्देशन में मुखबिर कि सूचना पर वृत्त थांदला मे संयुक्त आबकारी टीम द्वारा ग्राम भेरोगढ़ मे छापामार कार्यवाही के दौरान ओमप्रकाश पिता कनैय्यालाल टांक के रिहायशी मकान/ किराना दुकान की तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउंट बीयर कैन 12 पेटी, मेकडावल व्हिस्की 01 पेटी, लंदन प्राईड व्हिस्की 01 पेटी, देशी मदिरा प्लेन 02 पेटी एवं देशी मदिरा मसाला 02 पेटी कुल = 18 पेटी (197.28 बल्क लीटर ) अवैध मदिरा जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर मोके से ही आरोपी गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय झाबुआ में पेश किया गया जहाँ से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक बन्दीगृह में भेजा उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 71020/- है।
कार्यवाही एडीइओ बी.एल. सिंगाड़ के मार्गदर्शन में की गई , थांदला वृत्त प्रभारी विकास वर्मा ने बताया कि अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगी उक्त कार्यवाही मे आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक कुसुम डामोर, आरक्षक ईश्वरलाल पड़ियार एवं मोहन नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा।

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