गौरव कटकानी, कालीदेवी
अभी से कुछ देर पहले कालीदेवी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो वाहन में शराब दुकान से अवैध शराब भरकर रोटला रोड की ओर ले जा रहे है। तभी कालीदेवी थाना प्रभारी अशफाक खान अपने दल बल के साथ रोटला रोड की तरफ निकले और दशहरा मैदान रोटला रोड के सामने बोलेरो वाहन को रोक कर तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब भरी हुई थी। कालीदेवी पुलिस जांच के बाद आरोपी शकील पिता पीर मोहम्मद खान उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत रायपुरिया के पास हाल मुकाम अंग्रेजी शराब दुकान कालीदेवी, कालू पिता सोमला हिहोर जाती पटलिया उम्र 30 वर्ष निवासी कल्याणपुरा पेट्रोल पंप के पास हाल मुकाम अंग्रेजी शराब दुकान कालीदेवी, निधि प्रसाद रॉय ; शराब दुकान कालीदेवी के लाइसेंसी ठेकेदार व बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 11 बीई 0829 का मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा बोलेरी वाहन को कालीदेवी थाने पर लाया गया जिसमें 1 वास्को सुपर अल्ट्रा स्ट्रांग बियर की 50 पेटी कुल 390 बल्क लीटर जिसकी कीमत 72000 रुपए, माउंट्स 6000 सुपर स्ट्रांग बियर टीन की 3 पेटी कुल 36 बल्क लीटर जिसकी कीमत 7200 रुपए, लंदन प्राइड प्रीमियम व्हिस्की क्वाटर की 4 पेटी कुल 34.560 बल्क लीटर जिसकी कीमत 24960 रुपए, वास्को 60000 सुपर स्ट्रांग बियर टीन की 1 पेटी कुल 12 बल्क लीटर जिसकी कीमत 2160 रुपये । कुल 472.560 बल्क लीटर जिनकी कीमत 1, 06, 320 रुपए, एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 11 बीई 0828 जिसकी कीमत 3 लाख रुपये है। सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 9/2020 में धारा 34(2)/36 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई तथा आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया । कार्यवाही में थाना प्रभारी अशफाक खान, एसआई बीके कनोजिया, प्रधान आरक्षक प्रवीण पाल, प्रधान आरक्षक राजेश गुर्जर, प्रधान आरक्षक उमेश मकवाना, आरक्षक दिलीप डावर, आरक्षक राहुल एवं समस्त स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी अशफाक खान ने कहा कि अवैध शराब का विक्रय व जुआ, सट्टा के साथ अन्य अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी उन्हें किसी भी हाल में बक्शा नही जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *