झाबुआ Live Desk _________________________ न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती रितुश्री गुप्ता ने दस अभियुक्तों प्रियांश पिता मनसू रावत, अमित पिता रमेश चंद्र डामोर, अनिल पिता बाला सिंगारिया एवं कल्पेश पिता जोसप डामोर निवासी गोरिया खदान , विशाल पिता वीर सिंह मकोडिया, मार्कुस पिता वीर सिंह कतिजा, हरचंद उर्फ़ हरीश पिता मान सिंह डामोर, राजू पिता नाथिया कतिजा, राजेश पिता मोहन डामोर, सुनील पिता फसिंह को भेजा जेल। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 13 अगस्त 2020 को फरियादी लखन अग्रवाल मैनेजर फिनकेयर बैंक अपने दो बैंक कर्मचारी सोनू शिंदे एवं रोहित सोलंकी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में फाइनेंस की वसूली के लिए मोटरसाइकिल पर गये थे। ग्राम परनाली ,छोटी नागनवट,मोरझरी, लाटपुरा के समूह से 178720 रुपयों का कलेक्शन करके तीनों मोटरसाइकिल से शाम 6:15 पर पेटलावद की ओर आ रहे थे तभी उक्त बदमाशों ने मोटरसाइकिल से पीछा करके फरियादी की मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके रोका एवं चाकू अड़ा कर उनके साथ मारपीट करके उनके पास से बैग छीन लिया और बैग में रखे नगद रुपए ,सैमसंग कंपनी का टैबलेट एवं बैंक के कागजात बैग सहित लूट कर ले गए ।फरियादी लखन अग्रवाल की रिपोर्ट पर थाना थांदला द्वारा अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 328/20 धारा 394 ,397 ,120 बी भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान थाना थांदला की पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर उनके द्वारा लूटा गया मशरूका बरामद कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। विचारोंपरांत न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को जेल वारंट बनाकर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल झाबुआ भेजा गया। Post navigation झाबुआ जिले के राणापुर, थांदला एवं परवलिया में निकले कुल 30 कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप राजस्थान के कोटड़ी में वर्षो पुराना पुल टूटा; एमपी का राजस्थान से सम्पर्क टूटा ..