जीवनलाल राठौड़, सारंगी तीन तलाक के मामले में नया अध्यादेश जारी होने के बाद पहला मामला जिले के मेघनगर थाने में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया अध्यादेश बनाकर पारित किया है और उसके बाद जिले में पहली बार तीन तलाक के संबंध में मेघनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मेघनगर निवासी मुस्लिम महिला ने अपने पति आरिफ हुसैन उर्फ दीवान पिता कुदरत शाह के खिलाफ पुलिस थाने में मारपीट करने तथा प्रताडि़त करने के साथ ही पति द्वारा बच्चे छीनकर उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल देने का मामला दर्ज करवाया है। मेघनगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 306/2018 के तहत धारा 498, 323, 506, 34 के तहत आरोपी आरिफ हुसैन व उसकी माता हुसैनबानो के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। Post navigation कांग्रेस की कल आई उम्मीदवारों की सूची असली है नकली ? देखिए इस खबर मे ग्रामीणों को मतदान के लिए किया प्रेरित