Salman Shaikh@ Jhabua Live
पेटलावद। 7 वर्ष पुराने जमीन विवाद के मामले में हुई हत्या के पांच आरोपी का मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा अदालत से सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जेसी राठौर ने सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी टेटिया पिता जहू गामड़, वालचं पिता जहु गामड़, मुन्ना पिता जहू गामड़, जामसिंह पिता जहू गामड़ और शैतान पिता जहू गामड़ सभी निवासी ग्राम पारेवा तहसील पेटलाव को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया था। यहां सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जेसी राठौर ने धारा 302 में सभी आरोपियो को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपए अथदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास प्रथम से भुगताने के आदेश भी न्यायाधीश ने जारी किए। इसके साथ ही धारा 147 भादवि में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रूपए अर्थदंड दिया गया। इसके साथ ही अगर यह अर्थदंड नही भरने पर 3-3 माह की कारावास प्रथक से भुगताने के आदेश दिए। इसी प्रकार धारा 148 व 323, 149 में भी 1-1 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई।
2012 में हुआ था घटनाक्रम-
न्यायालय में पदस्थ सहाक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी सुरेश जागोट ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 5 जुलाई 2012 की है। जो रायपुरिया थानाक्षैत्र के अंतर्गत हुई थी। फरियादी बहादुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया था कि उसका भाई अकरम, मां-बहन और उसकी पत्नि घर के बाहर बैठे के थे कि आरोपिगण टेटिया के घर से मां-बहन की अपशबे का प्रयोग कर रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो पांचो आरोपिगण हाथ में तलवार, कुल्हाड़ी, धारिया एव लठ्ठ लेकर आए और उसके पिता को बेले कि तुम्हे अधिक जमीन चाहिए कहकर विवाद करने लग गए। तभी टेटिया ने उसके पिता दल्ला को तलवार मार दी और वालचंद ने कुल्हाड़ी, शैतान ने तलवार, मुन्ना ने धारिया से और जामसिंह ने लठ्ठ से उसके पिता दल्ला पर एक के बाद एक करकर वार किए। अकरम चिल्लाने लगा तो अकरम को भी टेटिया ने तलवार मार दी। इतना ही नही इसके बाद भी जामसिंह और वालचंद लठ्ठ व पत्थर से वार करते गए। इस घटनाक्रम में उसके पिता की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गइ थी। इसके बाद पीडि़त बहादुर ने मामले की रिपोट दर्ज कराई थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लेकर सभी आरोपियो को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मंगलवार को इस कैस का अंतिम फैसला आया और सभी पांचो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मीरा चौधरी और प्यारेलाल चौहान ने पैरवी की थी।
इधर.. जमीन विवाद के एक अन्य मामले में आरोपियो को 1-1 वर्ष की सजा:
न्यायाधीश मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सूर्यपालसिंह राठौर ने जमीन विवााद को लेकर की गई मारपीट के मामले में आरोपियो को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गोपाल, सुखराम और देवचंद सभी निवासी कालीघाटी ने जमीन विवाद को लेकर कालू मूणिया को अपशब्द कहकर उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट में कालू के पीठ और छाती में चोटे आई थी। जिसकी रिपोर्ट रायपुरिया थाने में की गई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यालय में पेश किया गया, जिसमें प्रत्येक आरोपी को धारा 325 भादवि की धारा में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1-1 हजार पए का अर्थदंड से दंडित किया गया। है। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी सुरेश जागोट द्वारा दी गई है। उक्त प्रकरण की पैरवी भी सुरेश जागोट द्वारा की गई थी।

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