झाबुआ। फरियादी अंकित पिता दिनेश मिरवी ने बताया कि आरोपी तेजमल पिता डूगंरसिंह मावी निवासी रेला मोहनपुरा वाहन एमपी 43 जी 2278 में क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर चार केडे वध हेतु भरकर ले जा रहे थे। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में, धारा 4,6,9 गोरक्षा प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। Post navigation 20 और 21 जून को सभी महाविद्यालय खुले रहेंगे छात्रावासों-आश्रमों में बीईओ कर रहे भारी भ्रष्टाचार: भूरिया