झाबुआ। फरियादी थवरलाल गणावा ने बताया कि आरोपी नंदु पिता अमरा डामोर निवासी नवापाडा वाहन एमपी 45 जी-1263 में कू्ररतापूर्वक 3 गाय वध हेतु ले जा रहा था। प्रकरण में थाना पेटलावद में धारा 11-घ पशु क्रुरता अधिनियम एवं 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। Post navigation सांसदो के निलंबन के विरोध मे प्रधानमंत्री का पुतला फूंका ताला तोड़कर चुराइ 2 एलइडी