झाबुआ लाइव डेस्क के लिऐ ” दिनेश वर्मा ” की EXCLUSIVE रिपोर्ट । पेटलावद ब्लास्ट मामले के अहम गवाह ” मनोज गादिया” की वह याचिका आज झाबुआ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सी बांगर ने खारिज कर दी है जिसमे उसने तकनीकी आधार पर खुद के नार्को करवाने के पेटलावद कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी । अपर लोक अभियोजक ” दीपक भंडारी” ने झाबुआ लाइव को बताया कि मनोज गादिया की ओर से प्रस्तुत तर्को को खारिज करते हुऐ न्यायालय ने कहा है कि अंतरिम आदेश होने के चलते मनोज गादिया की याचिका खारिज की जाती है । अब एसआईटी नार्को टेस्ट के प्रक्रिया कर सकेगी हालांकि मनोज गादिया के पास अपील का आधार सुरक्षित रहेगा । Post navigation प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भाजपा नगर कार्यालय का किया उद्घाटन जीआरपी सुस्त+चोर हुए मस्त = खौफ मे सफर करने की मजबूरी