जितेंद्र वाणी, नानपुर नानपुर थाने में नए आपराधिक कानून में शनिवार शाम को पहली एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने बीएनएस की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। रिपोर्ट एक महिला ने दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार ग्राम खरपई पटेल फलिया में रहने वाली महिला कुसुम पति रमेश चौहान व उसकी बेटी के साथ रिश्तेदार ने ही मारपीट की। कुसुम ने बताया वह कक्षा 5वीं तक पढी है और घरू व किसानी का काम करती है। आज शाम को मैं अपने घर के बाहर खडी थी तभी वहां मेरा भतीजा संजय आया और घर की नाली में पानी की बात को लेकर मुझे मां बहन की गालियां देने लगा। मैंने गाली देने से मना किया तो संजय ने लकडी से मुझे मारा। जिससे मेरे सिर व पीठ मे चोट लगी। मैं चिल्लाई तो मेरी लडकी मनीषा आई जिसने बीच बचाव किया तो मनीषा को भी संजय ने लकडी से मारा जिससे बायें हाथ व सिर मे चोट लगी। फिर सजय वहां से चला गया। जाते जाते बोल रहा था कि अगर तुम्हारी नाली का पानी खेत मे गया तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर टूंगा। फिर मेरा पति घर आया तो मैंने घटना की बात पति रमेश को बताई। इसके बाद नानपुर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया। नानपुर थाना प्रभारी मुकेश कनासिया ने बताया 296.115/2/ 351/3/ भारतीय न्याय संहिता में प्रकरण दर्ज किया गया है। Post navigation विश्व धर्म संसद के लिए सहयोग और समर्थन जुटाने पदयात्रा कर रहे यति संन्यासी आबकारी विभाग ने 1200 पेटी अवैध शराब जब्त कर प्रकरण बनाया