झाबुआ। फरियादी मेहबूब गडुली ने बताया कि आरोपी संजय पिता राजमल पावेचा ने राज मीडिया वॉट्सएप गु्रप पर अपने मोबाईल नंबर 7898162789 द्वारा पैंगंबर साहब व पूरे मुस्लिम समाज के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जिससे फरियादी व अन्य लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई। प्रकरण में थाना मेघनगर में धारा 505(2) भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। Post navigation खेत पर पौधे लगाये घर में शौचालय बनाये-आयुक्त जैन चांदी के बंटवारे की बात पर युवक की हत्या