झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट- न्यायिक दंडाधिकारी पेटलावद प्रथम श्रेणी अनिल चौहान ने मंगलवार को दो अलग-अलग प्रकरणों में अपना फैसला सुनाते हुए दो फर्जी चिकित्सकों को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी अनुसार पहले प्रकरण में आरोपी परितोष पिता काली प्रसन्न निवासी परगना पश्चिम बंगाल वर्तमान निवासी सारंगी को दो वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरे प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी पंकज विश्वास पिता प्रफुल्ल कुमार विश्वास निवासी नदिया पश्चिम बंगाल वर्तमान निवासी सारंगी को दो वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मूल प्रकरण के अनुसार दोनों आरोपीगण सारंगी स्थित क्लीनिक पर छापामार कार्रवाई की गई थी। यह दोनों बिना उचित डिग्री के एलोपैथी पद्धति में इलाज करते हुए पाए गए थे। दोनों प्रकरणों का संचालन राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रवि प्रकाश राय ने की। Post navigation अज्ञात कारणों के चलते दो लोगों की कीटनाशक पीने से मौत समाज में फैली कुरीतियों दूर नहीं होगी, तब तक समाज मजबूत नहीं हो सकता : श्यामा ताहेड़