एक माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कलेक्टर ने दिये निर्देश
झाबुआ लाइव डेस्क। थांदला कस्बा में संजय शासकीय गृह निर्माण सहकारी संस्था थांदला द्वारा बनाए जा रहे मागंलिक भवन के निर्माण में हो रही अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर अनियमितता की जांच करने के लिए कलेक्टर डॉ. अरूणा गुप्ता ने जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया है। जांच दल में वीपी सिंह डिप्टी कलेक्टर झाबुआ उप पंजीयन सहकारी संस्थाएं झाबुआ, प्रवीण पाटीदार प्रभारी तहसीलदार तहसील झाबुआ, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ,सहायक संचालक नगर तथा गा्रम निवेश झाबुआ को जांच अधिकारी नियुक्त कर निम्न बिदुुओं पर जांच के लिए आदेशित किया है। राजस्व रिेकार्ड में संस्था के नाम से गा्रम थांदला स्थित परिवर्तित भूमि सर्वे नंबर 434 रकबा 1.845 हैक्टेयर दिनांक 2.10.1959 का आदिम जनजाति के व्यक्ति के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। यह भूमि किस रीति नीति से संस्था के नाम इन्द्राज हुई है तथा उत्तरदायित्व, भूमि के व्यपवर्तन की वैधानिकता एवं उत्तरदायित्व। संस्था के पंजीयन उसकी वैधता नियमों का उल्लंघन एवं उत्तरदायित्व, संस्था को प्राप्त वित्त एवं उसका उपयोग तथा वर्तमान राशि की जानकारी। भूमि की वास्तविक स्थिति जिसमें गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का कब्जा है उनका नाम,पद एवं पता एवं भूमि का क्षेत्रफल। संस्था द्वारा भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के करवाए। पंजीयकृत विलेखों की जानकारी एवं इसके लिए उत्तरदायित्व, भूमि के संबंध में राजस्व अधिकारिता के तहत पंजीबद्व विचाराधीन एवं निराकृत प्रकरणों की स्थिति, प्रश्नाधीन भूमि पर प्रदान की गई भूमि विक्रय अनुमति की जानकारी, गठित जांच दल के अधिकारियों को संबंधित बिंदुओं पर सूक्ष्मता अभिलेखीय आधार पर जांच कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन विधिनुसार एक माह के भीतर करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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