विपुल पांचाल@ झाबुआ Live कल राणापुर तहसील कार्यालय में हुई एक महिला पटवारी से छेड़खानी के मामले में कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें छेड़खानी करने वाले कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आदेश में बताया महिला पटवारी के साथ जो अभद्रता ओर अनुशासनहिनता की है, वह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 (एक)(दो)(तीन) का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप मकनसिंह पालीवाल को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। बता दे कि तहसीलदार राणापुर के रीडर मकनलाल पालीवाल पर आरोप है कि उसने वहां की महिला पटवारी से छेड़खानी की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की थी, जिसकी जांच चल रही है। Post navigation स्वदेशी जागरण मंच ने कोविड.19 वैक्सीन दवाओं को सुगमता से मिले, इसे लेकर चलाया डिजिटल हस्ताक्षर अभियान बाइक पर शहर का आकस्मिक निरीक्षण करने निकले कलेक्टर-एसपी, प्रतिबंध के बावजूद सराफा दुकान खोलने पर की सील