नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk

झाबुआ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी की निलंबन अवधि 120 दिवस और बढ़ा दी गयी है, विदित है कि दिनांक 18 सितंबर 2022 को झाबुआ के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में छात्रों के 2 गुट में हुए विवाद के बाद किसी छात्र ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी को फोन किया था एवं तिवारी द्वारा बच्चों से अभद्रता से बात की गई थी, जिसके अगले दिन सुबह सूबे के मुखिया शिवराजसिंह चौहान ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को हटाने के एवं दोपहर में निलंबित करने के निर्देश दिए थे, निलंबित किए जाने के बाद श्री तिवारी की निलंबन की समीक्षा भी गठित जाँच समिति द्वारा की गई थी एवं दिनांक 3 नवंबर 2022 को आरोप पत्र भी जारी किए गए थे, आज दिनांक तक श्री तिवारी द्वारा आरोप पत्रादि का प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है , एवं कल 16 नवंबर 2022 को निलंबन को 60 दिवस पूर्ण होने पर निलंबन अवधि 120 दिन और बढ़ा दी गई है।मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के अवर सचिव अन्नू भलावी ने कल दिनांक 16/11/2022 को इस संबंध में विभागीय आदेश जारी किया है।

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