झाबुआ, एजेंसीः झाबुआ,रामा एवं रानापुर क्षेत्र की देशी मदिरा दुकाने एवं विदेशी मदिरा दुकाने 20 फरवरी 15 को अपरान्ह 3.00 बजे से 22 फरवरी 2015 को मतदान समाप्ति तक दुकाने बन्द रहेगी। त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत के लिये मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से शराब के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध रहता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर नें दुकाने बन्द करने संबंधी आदेश जारी किया है। Post navigation विधानसभा सत्र के लिए डिप्टी कलेक्टर जाधव नोडल अधिकारी नियुक्त तृतीय चरण का मतदान झाबुआ, रामा एवं रानापुर में 22 फरवरी को