जिले में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए एक बार फिर जिले में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जिले में अब 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत व जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा द्वारा इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आंशिक संशोधित आदेश जारी किया गया है। जारी संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण झाबुआ जिले (नगरीय एवं ग्रामीण में 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। देखिये जारी आदेश…. Post navigation देखिए पुलिस का मानवीय चेहरा, पुलिस लाइन चौराहे पर बैठे बुजुर्ग को खिलाएं फल.. असहाय महिला को दिया राशन थाना प्रभारी ने पुलिस बल को मास्क वितरित कर कोरोना काल में ड्यूटी के बताए टिप्स