झाबुआ कलेक्टर का चेक हुआ  बाउंस ,हितग्राही को  139 ₹ जुर्माना ठुका !

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वह चेक जो बाऊंस हुआ
वह चेक जो बाऊंस हुआ

@ संजय पी लोढ़ा

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मध्यप्रदेश में शायद यह पहला अवसर होगा की किसी भी हितग्राही को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशी में कलेक्टर का चेक हस्ताक्षर मिलान के अभाव में बेरंग कर दिया गया हो , यही नहीं इसका खामियजा भी हितग्राही को भुगतना पड़ा। उसके खाते में  ₹ 139 नामें कर दिये गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जामली के निवासी गणपतलाल पाटीदार की मृत्यु 15 अक्टूम्बर 2014  को  खेत पर कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से हो गई थी।जिस आधार पर परिजनों ने सहायता की मांग की थी।

प्रावधानों के तहत राशि हुई थी स्वीकृत

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कृषक जीवन कल्याण योजना में उक्त प्रकरण में सहायता राशि की मांग की गई थी, कई उलझनों और जनसुनवाई में भी जाने के बाद काफी मशक्कत से मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा ₹ 1 लाख की स्वीकृती दी गई थी।

चेक जो बेरंग हो गया

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उक्त सहायता राशि भारतीय स्टेट बैंक में कलेक्टर झाबुआ के खाता क्र.

53031693971 से चेक क्र.678882 दिनांक 6 जून का आवेदिका श्रीमती मांगू बाई बेवा गणपतलाल को तहसीलदार पेटलावद द्वारा दिया गया था।

यह चेक 25 जून को बैंक ने यह कहकर लौटा दिया की की ‘ चेक जारीकर्ता के हस्ताक्षर अधूरे, अस्पस्ट , भिन्न/ अपेक्षित है’ । इस गलती का खामियजा भी परेशान मांगू बाई को ही  उठाना पड़ा । 1 जुलाई को चेक जमाकर्ता बैंक ऑफ़ बड़ोदा ने 139 ₹ उनके खाते में नामें डालकर चेक लौटा दिया ।

”  में दिखवा लेती हूँ

आम तोर पर सरकारी चेक बाउंस नहीं होते, फंड की कमी तो ये ही नहीं वेसे तकनिकी रूप से कहा गलती हुई है इसे में दिखवा लेती हूँ

अरुणा गुप्ता – कलेक्टर ,झाबुआ “

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