झाबुआ। पीडि़ता अपनी ननंद के साथ पैदल ग्राम संगत शादी में जा रही थी कि आरोपी राजू पिता गोलु माल निवासी सागवा बडी झरीया आया व ननंद को वहां से भगा दिया व फरियादी के साथ जबरन बलात्कार किया व बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में धारा 376, 506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। Post navigation भाजपाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लिया उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प विशाल रक्तदान शिविर 16 को, रक्तदान शिविर में पुरस्कारों की होगी बारिश