इरशाद खान, बरझर ग्राम पंचायत बरझर के 18 फलियों के समाजजनों ने एकजुट होकर ‘मिशन D3’ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के लिए कई कड़े और सुधारात्मक निर्णय लिए गए। सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब शादियों, उजवन (नुक्ता) या घरों में अंग्रेजी शराब पिलाना, भाटी लाना और मांग कर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, डीजे बजाने पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है, हालांकि शादी में सामान्य स्पीकर बजाने की अनुमति रहेगी। विवाह एवं सामाजिक दंड हेतु निर्धारित राशि बैठक में आर्थिक और सामाजिक नियमों को लेकर स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बिंदु तय किए गए: दहेज (देज देजा): ₹2,25,000/- निर्धारित। लाग भाग: ₹25,000/- तय। चांदी का मान: लड़की के पिता की ओर से 250 ग्राम और लड़के के पिता की ओर से 500 ग्राम। नाबालिग मामला: नाबालिग लड़का-लड़की के भाग जाने पर ₹1,51,000/- का गुनाह (लेने और देने दोनों पर लागू)। जबरन पकड़ना: किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ने पर ₹51,000/- का दंड। दूसरी शादी: एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने पर ₹5,51,000/- का दहेज लिया जाएगा। भागजडाई शुल्क: लड़की पक्ष की ओर से ₹4,000/- और लड़के पक्ष की ओर से ₹6,000/- (कुल ₹10,000/-)। अन्य रस्में: पुजाराना ₹2,000/-, हा-हो (नक्की ना) ₹2,000/-, धार ना ₹500/- और तडवी ना ₹2,000/- तय किए गए। बैठक में उपस्थित प्रमुख जन आज दिनांक 09/03/2026 को आयोजित इस बैठक में सरपंच, पटेल, तडवी, चौकीदार और सभी पंचों सहित जिम्मेदार नागरिकों ने हिस्सा लिया। उपस्थिति में मुख्य रूप से हिमसिंह बारिया (सरपंच), पुलिस चौकी प्रभारी तेरसिंह तडवी, छगन तडवी, रतना तडवी, वैस्ता तडवी, झीतरा तडवी, भारता तडवी, चौकीदार दिनेश, हिमसिंह, ललित, वालचन्द, सोमला, पंच तेरसिंह, छगन, रतना, मासूम, चुनेसिंह, तेरसिंह, रमण, सेवला, करण, काजु, सतेसिंह, समैश, बापु, मदन, लसीया, वैसता, बलु, नारू, राजेश, अमरसिंह, चैना, नरेश, गोपाल, ललित, बरझर चौकी प्रभारी शिवा तोमर, सुधिर त्रिवेदी और पैसा एक्ट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सोनिया भाबर आदि उपस्थित रहे। Post navigation आलीराजपुर जिले के तीन लोगों की गुजरात में सड़क दुर्घटना में मौत कार में गुजरात ले जा रहे थे अवैध शराब, एक आरोपी गिरफ्तार