विपुल पंचाल, झाबुआ
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्यन के लिए आयुक्त इंदौर संभाग द्वारा झाबुआ जिले में चयनित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का चार दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम 6 से 9 सितंबर तक होगा। जिसके परिपालन में 6 सितंबर को झाबुआ नगर के बस स्टैंड एवं गांधी चौक में स्थित कुल 16 दुकानों के निरीक्षण के किए जाकर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिल्क केक, बर्फी, बादाम, शेक, कुल्फी, नुक्ती आदि के 40 नमूने प्रारंभिक जांच लेकर मौके पर परीक्षण किया गया, जिसमें गांधी चौक स्थित 2 हॉक के पास कुकिंग ऑइल की टीपीएम वैल्यू मानक से अधिक पाई जाने पर मौके पर ही नष्ट करवाई गई। साथ ही 5 दुकानदारों को खाद्य पदार्थ खुले में बेचने पर अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं एवं 1 हॉकर के खिलाफ बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं 7 सितंबर को भ्रमण कार्यक्रम के दौरान थांदला नगर में उपस्थित रहे जहां राजापुरा एवं पीपली चौराहे पर स्थित कुल 9 दुकानों पर खाद्य पदार्थों की मौके पर ही प्रारंभिक जांच की गई तथा पीपली चौराहे स्थिथ मोहन 2 उपहारगृह व जैन आइसक्रीम व रेस्टोरेंट पर भी बुकिंग ऑइल की टीपीएम वैल्यू अधिक पाई जाने पर मौके पर ही नष्ट करवाया गया है, साथ ही चार दुकानदारों को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिसके अनुपालन न करने की स्थिति में न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला पर कोई भी उपभोक्ता न्यूनतम 10 के शुल्क पर पर खाद्य पदार्थों की प्रारंभिक जांच करवा सकता है।

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