मुकेश परमार @ क्राइम रिपोर्टर अलीराजपुर पुलिस कोतवाली पर विगत 12 मई को खनिज विभाग की ओर से अलीराजपुर के ठेकेदार संजय गुप्ता के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गयी है । भारतीय दंड संहिता की धारा 420 ; 467 ; 468 ; 471 ; 472 ; एंव 474 के तहत दज॔ हुई एफआईआर मे ठेकेदार संजय गुप्ता पर आरोप लगाया गया है कि महाप्रबंधक ग्रामीण सडक प्राधिकरण कार्यालय को ठेकेदार द्वारा एक फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल किया गया जिसमे यह दर्शाया गया था कि खनिज साधन विभाग को कोई भी बकाया ठेकेदार से नही लेना है । संदेह होने पर जब महाप्रबंधक कार्यालय की ओर से खनिज विभाग से पत्र व्यवहार किया गया तो ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र खनिज विभाग ने जारी नही किया है इसके बाद ठेकेदार पर कानूनी कारवाई की प्रक्रिया शुरु हुई, जिसकी परिणति एफआईआर के रुप मे दर्ज हुई है ।इस संबध मे टीआई अलीराजपुर कोतवाली का कहना है कि मामले की जांच अब शुरु की जायेगी। इस संबध मे हमने आरोपी बनाऐ गये ठेकेदार संजय गुप्ता का पक्ष जानने का प्रयास किया लेकिन उनके मोबाइल नंबर लगातार बंद आने से उनका पक्ष नही लिया जा सका है जब कि उनका पक्ष हमारे पास आयेगा हम आपको अवगत करवायेंगे । Post navigation बगैर ठहराव प्रस्ताव के हुई वसूली व निर्माण कार्यों का पंच-सरपंच ने मांगा हिसाब बेजुबान नंदी को सरिया मारा, गौभक्तों ने मशक्कत कर निकाल की सेवा