अलीराजपुर लाइव डेस्क अलीराजपुर कलेक्टर द्वारा कोरोना के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है। पूरे जिले में अब आगामी आदेश तक विवाह सार्वजनिक आयोजन सामूहिक भोज आदि नही होंगे। धारा 144 लागू। लोगों के किसी धरने, जुलूस सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन जिसमे अधिक संख्यां में लोगों के एकत्र होने की संभावना होगी, अब नही होंगे। सभी सरकारी निजी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी आदि की छुट्टी रहेगी। बोर्ड परीक्षा 5 वी, 8वी, 10 वी, 12 वी तथा कॉलेज की परीक्षा जारी रहेगी। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, मैरिज गार्डन आदि ठहरने की व्यवस्था में किसी विदेशी व्यक्ति का प्रतिबंध रहेगा। संचालकों को रोज आने जाने और ठहरने वालो की सूची ओर उनके विवरण पुलिस को देनी होगी। अत्यावश्यक परिस्थिति में उपरोक्त व्यवस्था की गई है, जिसके लिए आमजन से सुझाव आमंत्रित करने का समय नही है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई किसी व्यक्ति को कठिनाई हो रही हो, तो वो अपना आवेदन एसडीएम सर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। ) Post navigation विशाल कलशयात्रा के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ शासन के आदेश विरुद्ध संचालित की जा रही थी स्कूल एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई