झाबुआ लाइव के लिए अबदुल वली पठान की रिपोर्ट- आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (2) (ए) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य के हित में नेस्ले मैगी नूडल्स के समस्त उत्पादों के वितरण और विक्रय को एक माह की अवधि के लिए संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित किया गया है। जिले में भी नेस्ले मैंगी नूडल्स एक माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित रहेगी। Post navigation तनाव हुआ तो इन सज्जन ने अपनी जीभ ही काट डाली खेती लाभ का धंधा बनाए़ः प्रमुख सचिव