कोरोना अनलाक की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। जिसमें प्रशासन ने रियायत दी है। गृह विभाग से निर्देश जारी होते ही कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने भी प्रतिबंधों में शिथिलता के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, मार्केट तथा निजी कार्यालय सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। गाइडलाइन में यह है निर्देश : – सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेला आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। – सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, आनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। – सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किंतु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रही सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। – समस्त शासकीय, अर्धशासकीय निगम मंडल के कार्यालय 100 फीसद अधिकारियों एवं सौ फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। – सभी सिनेमाघर, थियेटर, स्वीमिग पूल बंद रहेंगे। – समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमा पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। – जिम एवं फिटनेस सेंटर रात 8 बजे से 50 फीसद कैपेसिटी पर कोविड प्रोटाकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। – समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। केवल मार्निंग वॉक के लिए पार्क सुबह 10 बजे तक खुल सकेंगे। उस समय पार्क में बैठना, आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। इसका प्रबंधन स्थानीय अधिकारी, नगरीय निकाय करेंगे। – समस्त खानपान की दुकान, रेस्तरां एवं क्लब 50 फीसद कैपेसिटी से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। – विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से कम से कम दो दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। – अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति होगी। – अनुमति प्राप्त गतिवधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। – अंतरराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। – जिले के समस्य नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। यह शनिवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। – जिले में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। – जिन गांवों में कोरोना के पांच या पांच से अधिक केस हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। Post navigation गो-तस्करी की आशंका में राजस्थान में हुई मॉब लिंचिंग; MP के पेटलावद के 1 युवक की मौत; 1 गम्भीर घायल .. जिले में शादी समारोह को लेकर नया आदेश हुआ जारी; अब यह रहेगा नियम