झाबुआ लाइव डेस्क सूचना के अधिकार आम जनता को दोने को लेकर अफसर कितने लापरवाह एवं गैर-जिम्मेदार हैं इसकी बानगी आज झाबुआ में देखने को मिली। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत सुभाष डाबी ने जिला पंचायत सीईओ को प्रथम अपील दायर की थी, जिसको लेकर 14 फरवरी को प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी जमुना भिडे ने आवेदक सुभाष डाबी को 19 फरवरी को अपने कार्यालय में पेश होने की सूचना पत्र क्रमांक 714/जिपं/सूचना अधिकार/2019 जारी किया था। आज जब आवेदक सुभाष डाबी जिला पंचायत पहुंचे तो अपीलीय अधिकारी एवं सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े का दफ्तर बंद था और उसमें ताला लगा था। दरअसल, रविदास जयंती का अवकाश और जानकारी अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिपं सीईओ को ही नहीं था, तो फिर यह सवाल उठाना लाजमी है कि ऐसे गैर-जिम्मेदार अफसर इन महत्वपूर्ण पदों पर क्यों बैठाए जाते है? इस संबंध में आवेदक सुभाष डाबी का कहना है कि उन्हें 19 फरवरी को रविदास जयंती का अवकाश होने की जानकारी थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद अवकाश के दिन भी उनके आवेदक पर सुनवाई की जाएगी, इसलिए आज उन्होंने अपना प्रस्तावित बाहर का दौरा भी स्थगित करते हुए जिपं सीईओ भिडे के ऑफिस पहुंचे तो निराशा हाथ लगी। इस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिपं पंचायत सीईओ जमुना भिडे का पक्ष संपर्क नहीं होने के चलते, नहीं लिया जा सका। ) Post navigation देश में न्यूनतम मजदूरी 375 रुपए प्रतिदिन करने का सुझाव पद्म कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन की साजिदा शेख ने बीएड में 81 फीसदी अंक अर्जित कर पाया प्रथम स्थान