CRIME DIARY: मारपीट के 06 अपराध दर्ज

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मारपीट के 06 अपराध पंजीबद्ध:

  1. फरियादी हरीशंकर पिता रणछोड पाटीदार, उम्र 40 वर्ष निवासी कोदली ने बताया कि आरोपी मांगीलाल पिता खेमराज पाटीदार एवं अन्य 02, निवासीगण कोदली के द्वारा नहर निकालने के पुराने झगडे की बात पर से मारपीट कर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 20/2015, धारा 294, 323, 506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
  2. फरियादी विनोद पिता प्रकाशचन्द्र पाटीदार, उम्र 35 वर्ष निवासी कोदली ने बताया कि आरोपी हरीशंकर पिता रणछोड पाटीदार एवं अन्य 01, निवासीगण कोदली के द्वारा नहर निकालने के पुराने झगडे की बात पर से मारपीट कर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 21/2015, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
  3. फरियादी कैलाश पिता लालचन्द्र अमलियार, उम्र 32 वर्ष, निवासी किकलवेरी ने बताया कि आरोपी प्रभु पिता बसू मेडा एवं अन्य-08, निवासीगण तलावली के द्वारा उसके पिता को लडकी वापस करने की बात पर से मारपीट कर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 24/2015 धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
  4. फरियादी नरसिंग पिता नाथु डामोर, उम्र 45 वर्ष निवासी बियाडाबर ने बताया कि आरोपी कमलेश पिता मंगलिया भूरिया, ग्राम बियाडावर के द्वारा उसको गाली देने से मना करने पर पत्थर मारा, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्रमांक 10/2015 धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
  5. फरियादी गुलाब पिता गुमा खराडी, उम्र 42 वर्ष निवासी गुर्जरपाडा ने बताया कि आरोपी राजू पिता गुला खराडी, निवासी गुर्जरपाडा के द्वारा शादी के पैसे लेनदेन की बात को लेकर मारपीट कर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्रमांक 14/2015 धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
  6. फरियादी विजयसिंह पिता श्यामलाल डामोर, उम्र 38 वर्ष, निवासी नौगांवा ने बताया कि आरोपी धनसिंह पिता मांगु सिंगाडिया, निवासी बरोड एवं अन्य 01 ने गाडी ढंग से चलाने की बात को लेकर अश्लील गालिया देकर डण्डे से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्रमांक 15/2015 धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।