झाबुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केसी बांगर ने अपने पति को अपमानित व प्रताडि़त करने के कारण पति द्वारा घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले के अनुसार मेघनगर के आवासीय कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय अरुण हीरालाल बारिया, वही आइडल स्कूल के पास रहने वाली 36 वर्षीय मंजू पति प्रकाश चौहान से पिछले पांच वर्षों से अवैध संबंध थे। इसी को लेकर मंजू का अपने पति प्रकाश चौहान से विवाद होता रहता था। घटना दिनांक 21 फरवरी 2014 को जब बच्चे स्कूल गए थे मंजू अपने प्रेमी अरुण बारिया के साथ घर में आपत्तिजनक अवस्था में थे उसी दौरान मंजू के पति प्रकाश चौहान ने दोनों को देख लिया। इसके बाद मंजू व उसके प्रेमी अरुण बारिया ने उसके हिजड़ा कहा इससे क्षुब्ध होकर प्रकाश चौहान ने घर में दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मेघनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अभियोजन की ओर से 12 गवाहों के बयान करवाए गए जिसमें आरोपी मंजूबाई के बच्चों ने भी न्यायालय में उसके खिलाफ गवाही दी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केसी बांगर ने मंजू पति प्रकाश चौहान व उसके प्रेमी अरुण बारिया को धारा 306 सहपठित 34 भादवि के तहत सात-सात साल का सश्रम कारावास तथा दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। Post navigation एसडीएम की छापामार कार्रवाई से व्यापारियों में हडक़ंप जीएसटी के विरोध में व्यापारियों का मुकम्मल बंद, दिनभर बाजार रहे सूने