योगेन्द्र राठौर, सोंडवा 

आज सोंडवा तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत साकडी में पेसा अधिनियम 2022 के अनुसार ग्राम के पटेल पुजारा सरपंच उपसरपंच पंच संपूर्ण ग्राम के आम नागरिकों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें समाज सुधार के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए।

बैठक में निर्णय लिया कि गांव के अंदर शादी में केवल एक ही डीजे लाया जा सकेगा जो मामा परिवार या फिर जिसके घर  शादी हो रही है वह परिवार ही ला सकता है। शादी में विदेशी शराब  और बियर को प्रतिबंधित किया गया है। शादी कार्यक्रम जिस घर पर है उसके आसपास शराब दुकानें प्रतिबंधित रहेगी। शादी व अन्य मेले में तितली भवरा अन्य सट्टे की दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । थाड़ियां बकरा लेना बंद किया गया है। दहेज में गाला, सगाई का पैसा लेना भी प्रतिबंधित किया गया है। किसी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उत्तर कार्य की प्रक्रिया में जो बकरा दिया जाता है उसे बंद किया गया है मृत व्यक्ति के लिए लाए गए धोती लुगडा और पेरावनी  को बंद किया गया है। शादी में कोल्ड ड्रिंक्स भेंट करने पर प्रतिबंधित किया गया। मृत्यु होने पर महुआ शराब भी लाने पर प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त बिंदुवार समस्त ग्रामवासी निवासियों को यह सारी बातें मानना ही होगा। यदि कोई इस निर्णय में उल्लंघन करता है तो एक दो बार माफी देकर सुधार का अवसर दिया जाएगा। किंतु कोई परिवार इस बातों को नहीं मानता है तो उसे 10 हजार रुपए अर्थ दंड वसूला जाएगा। यह राशि ग्राम कोष में जमा कर उपयोग समाज हित में उपयोग किया जाएगा।

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