नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk

कल रात्रि में झाबुआ कोतवाली की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दो अलग-अलग जगह से डीजे वाहन को जप्त किया गया है, एक डीजे ग्राम डूंगरा लालू फोरलेन के पास एवं एक डीजे मेघनगर नाके पर बहुत तेज आवाज में बजाए जा रहा था, सूचना पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल पहुंचकर डीजे को वाहन सहित जब तक कर थाना कोतवाली में रखा है विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं प्रशासन द्वारा भी 10 वीं एवं 12वीं की परीक्षा होने के कारण कहीं भी विद्यार्थियों को पढ़ाई में खलल ना पड़े इस हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शोरगुल ना हो बावजूद इसके शहरी सहित ग्रामीण अंचलों में लगातार शादियों में बहुत तेज आवाज में डीजे लगातार बजाए जा रहा है।

शिकायत पर पुलिस लगातार कार्यवाही भी कर रही है, कल रात पकड़े गए दोनों डीजे संचालकों पर धारा 188 भादवि 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, दोनो आरोपियों के नाम – समर सिंह पिता नाथू सिंह वसुनिया निवासी मेघनगर नाका झाबुआ एवं प्रेम पिता धन्नू मेड़ा निवासी डूंगरालालू है।

झाबुआ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गाडरिया ने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि शहरी एवं ग्रामीण अंचल में जहां भी तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हो एवं किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उन्हें तत्काल सूचित करें, तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

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