लोकेंद्र चाणोदिया@ झाबुआ Live

3 जून की रात्रि में टेकरी श्रीराम मंदिर बामनिया के बाहर बने शिव मंदिर व हनुमान मंदिर की मूर्तियों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा खण्डित कर देने पर को फरियादी पं. भगवती प्रसाद पिता मांगीलाल शर्मा उम्र 51 वर्ष निवासी गवली मोहल्ला बामनिया द्वारा एक हस्तलिखित आवेदन पेश करने पर अपराध क्रमांक 393/2023 धारा 295 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अगम जैन, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रेमलाल कुर्वे के निर्देशन तथा श्रीमान एसडीओपी महोदय पेटलावद सुश्री सोनु डावर के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक राजुसिंह बघेल एवं चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अशोक बघेल, चौकी प्रभारी सारंगी, चौकी प्रभारी करवड़ एवं पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ज्ञात सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूर्व में चलती गाड़ी में पत्थर फेंकने, घरों में ताला तोड़ने की घटना कर चुके अज्ञात व्यक्ति महेश C/O नवलसिंह राणा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ठनगांव थाना धरमपुरी जिला धार को पकडा एवं सघन पूछताछ करते आरोपी महेश द्वारा टेकरी श्रीराम मंदिर के बाहर शिव मंदिर एवं हनुमान मंदिर की मूर्तियों को खण्डित करना इशारों इशारों में बताया। जो अपनी हरकतों से मानसिक विक्षिप्त दिखने से जिसका मेडिकल परीक्षण CHC पेटलावद में कराया गया जिसमें डाक्टर द्वारा मेडिकल परीक्षण में मानसिक विक्षिप्त होना लेख किया गया है जो विकृत्त-चित्त (पागल) व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है जो जानने में असमर्थ है। प्रकरण में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति महेश C/O नवलसिंह राणा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ठनगांव थाना धरमपुरी जिला धार के द्वारा घटना कारित की गई है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है जो कार्य के परिणाम को समझने में असमर्थ है उक्त आरोपी का मनोचिकित्सक से मेडिकल कराये जाने हेतु रेफर किया गया।

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