झाबुआ Live Desk अधिवक्ता अक्षय भंडारी द्वारा बताया गया की ग्राम करडावद तहसील पेटलावद के रहने वाले प्रकाश भूरिया की दिंनाक 08/08/2021 को झौसर नदी के पास एक तुफान जीप के चालक द्वारा उसकी तुफान जीप को तेजी व असावधानीपूर्वक चलाकर प्रकाश की मोटरसायकल को सामने से जोरदार टक्कर मार देने से उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक प्रकाश पेटलावद हाईवे स्थित होटल संतोष पर खाना बनाने का काम करता था जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मृत्क प्रकाश के उपर उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे एंव उसके पिता निर्भर थे। प्रकाश की मृत्यु के पश्चात उसके परिवारजन के पास आजिवीका कमाने का कोई साधान नही बचा था। अधिवक्ता अक्षय भंडारी द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ धारा 166 मोटरयान अधिनियम के तहत क्लेम प्रार्थना पत्र पेटलावद कोर्ट मे पेश किया था जिसमे न्यायालय द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की बिमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए मृत्क के परिवार जन को 26 लाख रूपये दिलाये जाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उक्त पिटिशन 18 माह मे निराकृत होने से न्यायालय द्वारा 6 प्रतिशत के दर से 26 लाख की राशी पर ब्याज दिलाये जाने का भी आदेश दिया गया। Post navigation धूमधाम से मनाया जाएगा महाराणा प्रताप जन्मोत्सव, आमंत्रण पत्रिका का हुआ विमोचन … पेटलावद विधानसभा को लेकर आशंकित है कांग्रेस आलाकमान, वालसिंह मैडा की राह आसान नहीं