व्यवसायी सोहनलाल का पूरा परिवार लगा ठगी में : न्यायालय ने सुनाई सजा लगाई पैनल्टी

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
पेटलावद न्यायधीश अनील कुमार चौहान के द्वारा शुकवार को नगर के व्यवसायी व प्रापर्टी डीलर सोहनलाल बम (मेहता) को सश्रम कारावास व जुर्माने से दंडित करने का मामला प्रकाश में आया है।
यह है मामला
पेटलावद के प्रथम श्रेणी न्यायालय मे नगर के मनोज कुमार गुप्ता व शांतिलाल गेहलोत सिर्वी के द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रथक प्रथक परिवाद पेश करते हुऐ पेटलावद के प्रापर्टी डीलर व व्यवसायी सोहनलाल बम के खिलाफ परिवाद पेश करते हुऐ निवेदन किया था कि अनावेदक के द्वारा रुपए की लेनदेन व सोयाबीन की खरीदी के पश्चात भुगतान हेतु मनोज व शंतिलाल को चेक दिए थे जब मनोज व शंतिलाल के द्वारा चेक को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्ततु किया तो बैंक के द्वारा सोहनलाल के द्वारा दिए। चैकों से सोहनलाल के खाते मे राशि नहीं होने से भुगतान के लिए रोक दिया तब मनोज व शंतिलाल के द्वारा रुपए के भुगतान एवमं दांडिक कार्रवाई के लिए न्यायालय मे कार्रवाई प्रस्तुत की थी। लगातार 4 वर्ष तक सुनवाई के पश्चात एवं आरोपी की और से लगभग 11 अभिभाषकों के द्वारा पैरवी करने के उपरांत शुक्रवार को न्यायालय के द्वारा परिवादी मनोज गुप्ता, शंतिलाल गेहलोत सिर्वी के अभिभाषक मनोज पुरोहित की ओर से दी गई। दलीलों से संतुष्ट होते हुए आरोपी सोहनलाल बम को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए मनोज गुप्ता के प्रकरण में 5 लाख की राशि व जुर्माना तथा 2 वर्ष का सश्रम कारावास और शांतिलाल गेहलोत सिर्वी के प्रकरण में 1 लाख 80 हजार रुपए की राशि व जुर्माना तथा 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया ओर आदेशित किया कि यदि जुर्माने की राशि न्यायालय मे जमा नहीं की जाती है तो अतिरिक्त तीन माह की सश्रम कारावास प्रथक से भुगतना पड़ेगा।
और भी है मामले
गौरतलब है कि पेटलावद के इस प्रापर्टी डीलर के खिलाफ पेटलावद न्यायालय मे और भी चेक संबधित मामले विचाराधीन है। वही पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ इंदौर व रतलाम के न्यायालयो के भी चैंक संबधित प्रकरण की सूचना व वांरट निकाला हुआ है।
पूरा परिवार लगा है गौरखधंधे में-
पूरे प्रकरण में मात्र सोहनलाल बम के द्वारा ही चेक के माध्यम से नागरिकों को ठगी करने का मामला नहीं है। बल्कि सोहनलाल की पत्नी किरण व उसके पुत्र शुभम उर्फ लल्ला के खिलाफ भी गत दिनों उन्नई-खोरिया तथा थांदला क्षेत्र के कई ग्रमाीण अपनी पीड़ा लेकर थाना प्रभारी पेटलावद के पहुंचकर आवेदन दिया था कि शुभम ओर उसके पिता सोहनलाल के द्वारा महिन्द्रा कंपनी से वाहन फाइनेंस के नाम पर ग्रामीणों से लाखों रुपपए की ठगी की है और सोहनलाल की पत्नी किरण ने भी कुछ ग्रामीणों को चेक के माध्यम से भुगतान हेतु चेक दिया था और किरण के द्वारा भी चेक बाउंस करवा दिए है। इस तरह से पूरे परिवार के द्वारा कई लोगों से चेक के माध्यम से ठगी करने और मूर्ख बनाकर पैसे हड़पने का गौरखध्ंाधा चला रहे थे तथा किरण और शुभम अभी भी फरार है।