स्पेशल सेशंस कोर्ट ने 60 हजार की रिश्वत लेने वाले सरपंच को 5 दिन की रिमांड पर भेजा

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झाबुआ live के लिए दाहोद ब्यूरो चीफ राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट

दाहोद तहसील के मीराखेड़ी ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच राकेश देवधा द्वारा उसी के गांव के निवासी की माता के नाम पर सरकारश्री में से कुआं बनाने के लिए दो लाख रुपए की धनराशि मंजूर कराई थी जिसके बाद सरकार श्री में से मंजूर हुई धनराशि हितग्राही को देने के बजाय मिली हुई।धनराशि को खारिज करने के प्रयास की जानकारी हितग्राही को मिलते ही उपरोक्त विषय को लेकर सरपंच से मुलाकात करने पर सरपंच द्वारा धनराशि हितग्राही को देने के फलस्वरुप ₹60 हजार की रिश्वत की मांग से परेशान होकर हितग्राही ने सरपंच की शिकायत दाहोद एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में करने पर एंटी करप्शन ब्यूरो के थाना प्रभारी एके वाघेला के नेतृत्व में टीम बनाकर रिश्वत मांगने वाले सरपंच को मीराखेड़ी ग्रुप ग्राम पंचायत ऑफिस के परिसर में तय की गई रिश्वत की रकम के ₹30 हजार की प्रथम किश्त स्वीकारते हुए धरदबोचा था। इस विषय के संदर्भ में एंटी करप्शन ब्यूरो के थाना प्रभारी एके वाघेला ने मीराखेड़ी ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13 , (1)(घ) 13 (2) के तहत एफ़आईआर दर्ज कर राकेश भाई देवधा को तारीख 20 अप्रैल 9.30 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया था जिसे आज स्पेशल सेशंस कोर्ट में पेश कर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा 10 दिन के रिमांड की मांग करने पर स्पेशल सेशन कोर्ट ने अपराधी राकेश  देवधा के 5 दिन के रिमांड मंजूर किए हैं।