बिना पंजीयन के कर रहे थे किराना विक्रय; खाद्य एवं औषधि विभाग ने दर्ज किया प्रकरण

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सलमान शैख़@ झाबुआ Live
जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा को प्राप्त शिकायत के आधार पर आज जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति, नापतौल विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा रायपुरिया, करडावद एवं थांदला में निरीक्षण कर जांच की गई। जांच दल में औषधि निरीक्षक कमल अहिरवार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा एवं पंकज कुमार अंचल , कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आनंद चंगोड़, तथा नापतौल निरीक्षक कपिल कदम एवं संजय पांचाल उपस्थित रहे।
जांच दल द्वारा रायपुरिया राजगढ़ रोड स्थित महावीर किराना, पीयूष किराना एवं नई कॉलोनी स्थित विकास चौहान की किराना दुकान का निरीक्षण किया गया। जिसमें सोशल डिस्टेन्स के निर्देश दिए जाकर बिना पंजीयन खाद्य सामग्री विक्रय करते पाए जाने की स्थिति में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
इसी प्रकार ग्राम करडावद में शिकायत प्राप्त होने पर जांच दल द्वारा प्रवीण बाफना की किराना दुकान पर भी बिना पंजीयन व्यवसाय करते पाए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा द्वारा प्रकरण पंजीबध्द किया गया है। साथ ही नापतौल विभाग के निरीक्षक कपिल कदम द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत काउंटर मशीन अमुद्रांकित होने पर जब्त की गई।
वही जांच दल में औषधि निरीक्षक कमल अहिरवार द्वारा बताया गया कि पटवा मेडिकल स्टोर्स करडावद तथा थांदला में नवज्योति मेडिकल स्टोर्स, गणेश केमिस्ट, मोनिका मेडिकल स्टोर्स एवं लक्ष्य मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया जाकर मास्क एवं सेनेटाइजर की स्टॉक पोजीशन देख कर सूची पटल पर प्रदर्शन करवाया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही विक्रय किया जाए, तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक रूल्स 1945 की अनुसूची x में समीतिलित हैड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमयसिन औषधि की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की गई एवं निर्देशित किया गया है कि स्टॉक कमी होने पर विभाग को सूचित किया जाए तथा बिना डॉ की पर्ची के विक्रय न किया जाए तथा पर्ची का रिकॉर्ड संधारण किया जावे।
औषधि निरीक्षक द्वारा इस बात के लिए भी निर्देशित किया गया है कि सर्दी जुकाम के मरीज को भी डॉ से सम्पर्क कर सलाह लेने के लिए कहे।