आलीराजपुर। थाना चाँदपुर जिला अलीराजपुर के अप.क्रं. 198/21 धारा 302 भादवि के आरोपी दुरसिंह पिताउदलिया धानुक उम्र 35साल नि. केलरी वास्कल फलिया को आजीवन सजा व रू. 10000/- का अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय प्रथम एडीजे महो. शाक्य साहब कोर्ट द्वारा दण्डित किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि घठना दिनांक 26.10.2021 समय 19.00 बजे फरियादीया इशमबाई पति इडला धानुक नि. केलरी वास्केल फलिया थाना चांदपुर की रिपोर्ट किया कि दुरसिंह पिता उदलिया उसके हाथ में फालिये लेकर आया व देसिंह से बोला की तुने मेरी टार्च चार्ज करने के लिये क्यों नही लगाई और हाथ में लिये फालिये से देसिंह को मारने दौडा तो देसिंह वहाँ से भागा तो दुरसिंह ने वहीं पर बैठे इशम को जान से मारने की नियत से फालिये से एक वार किया जो इशम को चेहरे पर सामने दाहिने तरफ लगा फिर फालिये से दूसरा वार किया जो सिर में पीछे नीचे की ओर (बोची) में लगा जिससे इशम को चोटे आई व खून बहने लगा फिर में भूरसिंह के साथ उसके घर के पार ईमली के पेड की नीचे गई देखो तो मेरे पति इशम की मृत्यु हो गई थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रं198/21 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था । प्रकरण की विवेचना उनि मोहनसिह डावर थाना प्रभारी चाँदपुर द्वारा पुर्ण कर आरोपीयान के विरूद्ध न्यायालय अलीराजपुर मे चार्जशीट पेश किया गया। अभियोजन तरफ से प्रकरण की पैरवी डीपीओ राजीव गरवाल द्वारा की गई। आरोपीयान को आज दिनांक 15.06.23 को आजीवन कारावास व रू. 10000/- के अर्थ दण्ड से श्रीमान प्रथम एडीजे महो. शाक्य साहब की कोर्ट द्वारा दण्डित किया गया। Post navigation विद्या भारती की बैठक संपन्न, अंकेक्षण रिपोर्ट का वाचन किया पीडिता की आयु निर्धारण के संबंध में दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला हुई