विपुल पांचाल@ झाबुआ

आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कलेक्टर महोदय झाबुआ, सुश्री तन्वी हुड्डा, श्री मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर के मार्गदर्शन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमति बसंती भुरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2023 को मुखबिर की सुचना पर रात्रि मे 9.35 बजे आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘ब’ में इंदौर – अहमदावाद रोड़ पर ग्राम पिटोल में एक आईसर ट्रक क्रमांक UP84AT9503 को रोक कर तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा आल सीजन व्हिस्की बोतल 15 पेटी, क्वार्टर 80 पेटी, मेकडाव नम्बर 01 व्हिस्की बोतल 90 पेटी, क्वार्टर 140 पेटी, रायल चेलेंज बोतल 85 पेटी एवं हेवड्स बियर कैन 90 पेटी कुल 500 पेटी (4690.8 बल्क लीटर) कुल मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य रूपये 4445160/- एवं वाहन का मूल्य रूपये लगभग 2700000/- इस प्रकार मदिरा व वाहन का मूल्य रूपये 7145160/- है। मदिरा व वाहन विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी प्रवीण पिता खेमराज यादव, उम्र 33 वर्ष, निवासी सिगुड़ा राजस्थान के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त कार्यवाही में श्री आनंद डंडीर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी आबकारी उपनिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक मदन राठोर, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, विजय चौहान एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया व दयाल मण्डोडिया का सराहनीय योगदान रहा। श्रीमति बसंती भुरिया जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार जारी रहेगी।

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